निःशक्त व्यक्तियों को विशेष साधन/उपकरण प्रदान योजना एवं शल्यक्रिया उपचार सहायता
निःशक्त व्यक्तियों को विशेष साधन/उपकरण प्रदान योजना एवं शल्यक्रिया उपचार सहायता
निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 42 में निःशक्त व्यक्तियों को सहायक यंत्र और उपकरण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अतः निःशक्त व्यक्ति की पहचान कर उनकी शल्य चिकित्सा, कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण आदि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निःशक्त व्यक्ति जिन्हें अपना कार्य करने के लिये विशेष साधन/उपकरण की आवश्यकता हो, को चिकित्सक की अनुशंसा के आधार पर कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण उनकी कार्यक्षमता बढाये जाने के उद्देश्य से निःषुल्क उपलब्ध कराये जाते है। जिसमें ट्राईसाइकिल, बैसाखी, कैलीपर्स, व्हीलचेयर एवं श्रवण यंत्र आदि है।
पात्रता के मापदण्ड
o म.प्र. का निवासी हो।
o 40 प्रतिशत या अधिक निःशक्तता हो।
o चिकित्सक की अनुशंसा।
o स्पर्श पोर्टल पर नाम अंकित हो।
आवेदन के साथ संलग्न होने वाले प्रमाण पत्र
o आवेदन के साथ निःशक्तता दर्शाता हुआ फोटो।
o निःशक्तता प्रमाण पत्र (40 प्रतिशत या अधिक )
o निवास प्रमाण पत्र।
o आय प्रमाण पत्र।
पदाविहित अधिकारी - जिला कलेक्टर
संपर्क सूत्र - संयुक्त संचालक/उपसंचालक, सामाजिक न्याय एवं
निःशक्तजन कल्याण विभाग
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