दिव्यांग तृतीय और चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवकों के परिवहन भत्ते में संशोधन
दिव्यांग तृतीय और चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवकों के परिवहन भत्ते में संशोधन.
राज्य शासन द्वारा दिव्यांग तृतीय और चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवकों के परिवहन भत्ते में संशोधन किया गया है। अब यह परिवहन भत्ता 150 रूपये के स्थान पर 350 रूपये प्रतिमाह की दर से निर्धारित शर्तों के आधार पर प्रदान किया जायेगा। सभी नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों और सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को राज्य शासन के प्रावधानों से सभी दिव्यांगों को अवगत कराने और समुचित कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।
राज्य शासन द्वारा दिव्यांग तृतीय और चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवकों के परिवहन भत्ते में संशोधन किया गया है। अब यह परिवहन भत्ता 150 रूपये के स्थान पर 350 रूपये प्रतिमाह की दर से निर्धारित शर्तों के आधार पर प्रदान किया जायेगा। सभी नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों और सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को राज्य शासन के प्रावधानों से सभी दिव्यांगों को अवगत कराने और समुचित कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।
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