निःशक्त विद्यार्थियों हेतु छात्रगृह योजना
निःशक्त विद्यार्थियों हेतु छात्रगृह योजना
योजना कब से प्रारंभ की गई 8 सितंबर 2008
योजना का उद्देश्य
योजना का उद्देश्य ऐसे निःशक्त छात्र/छात्राऐं जो कक्षा 11वीं और उससे ऊपर की कक्षाओं में नियमित रूप से प्रवेश लेने पर तथा जिन्हें विद्यालय/महाविद्यालयों में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निजी भवन किराये पर लेकर छात्रों को उपलब्ध कराया करना।
छात्रगृह का संचालन
o कक्षा 11 वी तथा उससे ऊपर के निःशक्त छात्र/छात्राओं को प्रवेश
o बालक एवं बालिकाओं के लिये छात्रगृह पृथक-पृथक भवनों में होगा।
o छात्रगृह की स्थापना शासकीय अथवा किराये पर भवन किया जा सकता है जिसका किराया प्रतिमाह 750/- देय होगा।
o सक्षम स्वीकृति हेतु जिला अधिकारी सामाजिक न्याय अधिकृत होगे।
o छात्रगृह किराया रुपये 1500/- हेतु सक्षम स्वीकृति जिला कलेक्टर से प्राप्त की जाना होगी।
छात्रों को क्या देना होगा
छात्रगृह में बिजली तथा पानी पर होने वाले व्यय प्रति छात्रगृह रुपयें 1000/- का खर्च शासन की ओर से वहन किया जायेगा। यदि इससे अधिक व्यय होता है तो अतिरिक्त राशि का वहन छात्र/छात्राओं को करना होगा।
पात्रता के मापदण्ड
1. म.प्र. का मूल निवासी हो।
1. कक्षा 11 वीं या उससे ऊपर की कक्षा में अध्ययनरत हो।
2. छात्रगृह स्थापना हेतु न्यूनतम पांच छात्र अथवा छात्रा होना आवष्यक है।
3. निःशक्ता का प्रतिशत 40 या अधिक हो।
स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी - संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिकाय एवं निःशक्तजन कल्याण
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