निःशक्त विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति, दृष्टिबाधितों को वाचक भत्ता और उत्कृष्ट विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि 

निःशक्त विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति, दृष्टिबाधितों को वाचक भत्ता और उत्कृष्ट विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि 
छात्रवृत्ति, वाचक भत्ता, प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिये निम्नानुसार पात्रता की शर्ते रहेंगी                                       

1.             विद्यार्थी मध्यप्रदेश का निवासी हो तथा शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था में नियमित रुप से अध्ययनरत हो।

2.             40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता वाले विद्यार्थी जिनको चिकित्सक द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

3.             उत्कृष्ट विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि शासकीय स्कूलों में नियमित परीक्षार्थी के रूप में बोर्ड की परीक्षा में 60 प्रतिशत या  अधिक अंक प्राप्त किये हों ।

निःशक्त (विद्यार्थियों) को छात्रवृत्ति दरें

क्र.

स्कूल का स्तर

कक्षा

दर

दस माह हेतु

1

प्राथमिक एवं मिडिल स्तर

1 से 8 तक

रू0 50/-

रू0 500/-

2

माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्तर/ आईटीआई

9 से 12 तक

रू0 100/-

रू0 1000/-

3

स्नातक/ स्नातकोत्तर/ पोलिटेक्नीक सभी संकाय को एक समान

सभी संकाय को एक समान

रू0 200/-

रू0 2000/-

 

दृष्टिबाधित निःशक्त को वाचक भत्ता

क्र.

स्तर

दर

दस माह हेतु

1

स्नातक/पोलिटेक्नीक

रू0 100/-

रू0 1000/-

2

स्नातकोत्तर

रू0 125/-

रू0 1250/-

3

तकनीकी पाठ्यक्रम

रू0 150/-

रू0 1500/-

प्रोत्साहन राशि  

परीक्षा का स्तर  नियमित प्रवेश   प्रोत्साहन राशि

कक्षा 8वीं       कक्षा 9वीं       रू0 2500/- एकमुश्त

कक्षा 10वीं      कक्षा 11वीं     

कक्षा 12वीं      स्नातक

(किसी भी संकाय में प्रवेश लेने पर) रू0 3000/- एकमुश्त

छात्रवृत्ति/वाचक भत्ता/प्रोत्साहन राशि स्वीकृत करने के लिये पदाभिहित अधिकारी:-

क्र.

योजना का नाम

सहायता का विवरण

स्वीकृतकर्ता/पदाभिहित अधिकारी

पदनाम

समय सीमा

1

2

3

4

5

1

छात्रवृत्ति

 

 

 

 

 

 

कक्षा 1 से 5 तक

कक्षा 6 से 8 तक

प्रधान पाठक शासकीय,माध्यमिक शाला

प्रथम किस्त सितम्बर,द्वितीय किस्त फरवरी

कक्षा 9 से 12 वीं

 

प्राचार्य, शासकीय हाईस्कूल/उ0मा0 विद्यालय

प्रथम किस्त सितम्बर,द्वितीय किस्त फरवरी

अशासकीय शैक्षणिक संस्थाएं

प्राचार्य, हाईस्कूल/उ0 मा0विद्यालय

(जि.शि.अधि. द्वारा अधिकृत)

प्रथम किस्त सितम्बर, द्वितीय किस्त फरवरी

स्नातक/ स्नातकोत्तर/ पोलिटेक्नीक

संयुक्त/उप संचालक सामाजिक न्याय

प्रथम किस्त सितम्बर, द्वितीय किस्त फरवरी

2

दृष्टिबाधित वाचक भत्ता

स्नातक/ स्नातकोत्तर/पोलिटेक्नीक

संयुक्त/उप संचालक सामाजिक न्याय

प्रथम किस्त सितम्बर, द्वितीय किस्त फरवरी

3

प्रोत्साहन राशि

उत्कृष्ट श्रेणी के विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना

संयुक्त/उप संचालक सामाजिक न्याय

30 दिवस

आवेदन प्राप्त करने एवं जमा करने की प्रक्रिया

1  कक्षा 1 से 12 तक की छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन राशि  हेतु- स्कूल शिक्षा विभाग

2  स्नातक, स्नातकोत्तर, पोलिटेक्नीक के निःशक्त छात्रों हेतु छात्रवृत्ति, वाचक भत्ता एवं प्रोत्साहन राशि हेतु - संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण

 

Comments

सफलता की कहानियाँ

गिरीश शर्मा " सफलता की कहानी "

दिव्यांग कर्मचारियो को वृत्तिकर से छूट

विद्या भारती के इस महान कार्य में हम सब तन मन धन से समर्पण करें