मुख्यमंत्री स्वरोजगार एवं आर्थिक कल्याण योजना के लिये आवेदन ऑनलाईन आमंत्रित
मुख्यमंत्री स्वरोजगार एवं आर्थिक कल्याण योजना के लिये आवेदन ऑनलाईन आमंत्रित
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टीकमगढ़ | 06-मई-2018
सहायक संचालक हाथकरघा, निवाड़ी, जिला टीकमगढ़ ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु हाथकरघा विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री स्वरोजगार एवं आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत उद्योग स्थापित करने हेतु आवेदन पत्र एमपी ऑनलाईन के माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत उद्योग, सेवा तथा व्यवसाय स्थापित करने हेतु विभाग द्वारा सामान्य वर्ग के पुरूष के लिये परियोजना लागत का 15 प्रतिशत, (अधिकतम एक लाख रूपये) तथा बीपीएल, अनूसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलियर को छोड़कर) महिला, अल्पसंख्यक, निःशक्तजन (दिव्यांग) हेतु परियोजना लागत का 30 प्रतिशत (अधिकतम दो लाख रूपये) मार्जिनमनी अनुदान सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। विभाग द्वारा 5 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान भी उपलब्ध कराया जायेगा (अधिकतम सीमा 25000 रूपये होगी)। इस हेतु आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष निर्धारित है एवं पांचवी कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजनान्तर्गत कामगारों, शिल्पियों, कारीगरों को आवश्यक मशीन उपकरण एवं कार्यशील पूंजी हेतु 50 हजार रूपये की राशि तक परियोजना स्वीकृत की जायेगी। आवेदन करने के लिये बीपीएल (पीडीएस) कार्ड धारी होना अनिवार्य है। अधिकतम आयु सीमा 18 से 55 वर्ष तक, बैंक द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम 15000 रूपये) मार्जिनमनी अनुदान की पात्रता रहेगी। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिये सहायक संचालक हाथकरघा, जिला हाथकरघा कार्यालय निवाड़ी, जिला टीकमगढ़ से कार्यालयीन समय में संपर्क कर सकते हैं।
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टीकमगढ़ | 06-मई-2018
सहायक संचालक हाथकरघा, निवाड़ी, जिला टीकमगढ़ ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु हाथकरघा विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री स्वरोजगार एवं आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत उद्योग स्थापित करने हेतु आवेदन पत्र एमपी ऑनलाईन के माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत उद्योग, सेवा तथा व्यवसाय स्थापित करने हेतु विभाग द्वारा सामान्य वर्ग के पुरूष के लिये परियोजना लागत का 15 प्रतिशत, (अधिकतम एक लाख रूपये) तथा बीपीएल, अनूसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलियर को छोड़कर) महिला, अल्पसंख्यक, निःशक्तजन (दिव्यांग) हेतु परियोजना लागत का 30 प्रतिशत (अधिकतम दो लाख रूपये) मार्जिनमनी अनुदान सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। विभाग द्वारा 5 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान भी उपलब्ध कराया जायेगा (अधिकतम सीमा 25000 रूपये होगी)। इस हेतु आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष निर्धारित है एवं पांचवी कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजनान्तर्गत कामगारों, शिल्पियों, कारीगरों को आवश्यक मशीन उपकरण एवं कार्यशील पूंजी हेतु 50 हजार रूपये की राशि तक परियोजना स्वीकृत की जायेगी। आवेदन करने के लिये बीपीएल (पीडीएस) कार्ड धारी होना अनिवार्य है। अधिकतम आयु सीमा 18 से 55 वर्ष तक, बैंक द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम 15000 रूपये) मार्जिनमनी अनुदान की पात्रता रहेगी। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिये सहायक संचालक हाथकरघा, जिला हाथकरघा कार्यालय निवाड़ी, जिला टीकमगढ़ से कार्यालयीन समय में संपर्क कर सकते हैं।
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