निःशक्त विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु विदेश में अध्ययन छात्रवृत्ति योजना
निःशक्त विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु विदेश में अध्ययन छात्रवृत्ति योजना
योजना कब से प्रारंभ की गई 12 अगस्त 2008
योजना का उद्देश्य
योजनांतर्गत 2-2 अस्थिबाधित, 2-2 श्रवण बाधित एवं 2-2 दृष्टि बाधित निःशक्त छात्र/छात्राओं अर्थात कुल 12 चयनित निःशक्त विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष विदेश में विशिष्ट क्षेत्रों में स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों/शोध उपाधि (पीएचडी) एवं शोध उपाधि उपरांत शोध कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।
पात्रता के मापदंड
1. म.प्र. का मूल निवासी हो
2. 40 प्रतिशत से या अधिक निःशक्तता हो।
3. शोध उपाधि उपरांत अध्ययन हेतु - संबंधित स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रथम श्रेणी अथवा 60 प्रतिशत अंक या उसके समतुल्य की श्रेणी (ग्रेड) एवं संबंधित क्षेत्र में अनुभव के साथ शोध उपाधि (पी.एच.डी.)
4. शोध उपाधि (पी.एच.डी.) हेतु - संबंधित स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रथम श्रेणी अथवा 60 प्रतिशत अंक या उसके समतुल्य श्रेणी एवं संबंधित क्षेत्र में दो वर्षो का अध्यापन/शोध/व्यवसायिक अनुभव/एम. फिल. उपाधि
5. स्नाकोत्तर उपाधि हेतु- स्नातक उपाधि में प्रथम उपाधि में प्रथम श्रेणी अथवा 60 प्रतिशत अंक या उसके समतुल्य श्रेणी (ग्रेड)
6. स्पर्श पोर्टल पर नाम अंकित हो।
स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी - आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय भोपाल।
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