निःशक्त व्यक्तियों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना
निःशक्त व्यक्तियों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना
योजना कब से प्रारंभ की गई 8 अगस्त 2008
योजना का स्वरूप
निःशक्त अभ्यार्थियों के लिए सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहन के लिए 'सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना 2008' प्रारंभ की गई है।
पात्रता के मापदंड
o मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।
o 40 प्रतिशत से या अधिक निःशक्तता का प्रमाण पत्र।
o स्पर्श पोर्टल पर नाम अंकित हो।
सहायता
प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर रूपये 20,000/-मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर रूपये 30,000/- तथा अंतिम चयन होने पर रूपये 20,000/- प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।
राशि प्राप्त करने की प्रक्रिया
1. निःशक्त अभ्यर्थी को प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु अपने निवास के जिले के संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण को निर्धारित प्रारुप मे आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
2. प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 30 दिवस के अन्दर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
3. प्रोत्साहन राशि प्रत्येक स्तर पर किसी भी अभ्यर्थी का एक बार देय होगी।
स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी - संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
समय सीमा - 30 कार्यदिवस
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