छः वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन के लिए सहायता अनुदान योजना
छः वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन के लिए सहायता अनुदान योजना
योजना कब से प्रारंभ की गई 18 जून 2009
पात्रता के मापदंड
छः वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग एवं मानसिक रूप से अविकसित निःशक्त व्यक्ति।
अर्हताएं
o मध्यप्रदेश के निवासी हो।
o 40 प्रतिशत या अधिक निःशक्तता का प्रमाण पत्र।
o समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो।
सहायता रू. 500/- प्रतिमाह
सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया
निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय या संयुक्त संचालक/उप संचालक सामाजिक न्याय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-
1. 40 प्रतिशत से या अधिक निःशक्तता का प्रमाण पत्र जिसमें मानसिक रूप से विकलांग होने का प्रमाण दिया गया हों।
2. आयु प्रमाण पत्र।
स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी - संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
समय सीमा - 60 कार्यदिवस
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