दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत "राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत "राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मंत्री होंगे अध्यक्ष
इन्दौर | 20-अप्रैल-2018

   राज्य शासन ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में निहित प्रावधानानुसार राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन किया है। इसमें सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मंत्री को अध्यक्ष बनाया गया है। राज्य मंत्री सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष होंगे।
   सदस्यों में सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण, शिक्षा, उच्च शिक्षा, महिला-बाल विकास, वित्त, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, श्रम, उद्योग, रोजगार, नगरीय विकास, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, खेल एवं युवक कल्याण, परिवहन, लोक निर्माण, तकनीकी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव को शामिल किया गया है। इसी प्रकार राज्य विधान मण्डल के 3 सदस्यों में विधानसभा सदस्य उमरिया कु. मीना सिंह, विधानसभा सदस्य सागर श्रीमती पारुल साहू केशरी और विधानसभा सदस्य छतरपुर श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक को भी सदस्य के रूप में शामिल किया है। राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट दिव्यांगजनों के पुनर्वास एवं कल्याण के क्षेत्र से आरुषि भोपाल के श्री अनिल मुदगल, रोशनी ग्वालियर की सुश्री मंजुला पाटनकर, मानसिक मंदता जबलपुर की सुश्री आशा आवा, संज्ञा शिक्षा समाज कल्याण समिति होशंगाबाद और नवजीवन मूक-बधिर इंदौर के प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। दिव्यांग में विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त डॉ. अभय दवे, श्री सत्येन्द्र सिंह, सुश्री सांत्वना अरस, डॉ. रोहित त्रिवेदी, श्री इब्राहिम अली, सुश्री प्रभा सोनी, कु. आस्था गुप्ता, श्री दशरथ चौहान, सुश्री पूजा सुब्रहमण्यम और श्री संजय यादव को भी सदस्यों में शामिल किया गया है।
इस बोर्ड का कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा।

Comments

सफलता की कहानियाँ

गिरीश शर्मा " सफलता की कहानी "

दिव्यांग कर्मचारियो को वृत्तिकर से छूट

दिव्यांग तृतीय और चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवकों के परिवहन भत्ते में संशोधन